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Kaushambi News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा, पांच हजार अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Apr 2025 12:23 AM IST
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Three years imprisonment and five thousand rupees fine for molestation
विशेष न्यायालय पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सरायअकिल कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि 28 मार्च 2019 की शाम मोहित जायसवाल ने उसके घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। चीखने-चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गया। इसके अलावा वह अक्सर बेटी को स्कूल आते जाते छेड़ता था।
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पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर कोतवाली पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों का बयान सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया।
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