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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Three years imprisonment and fine for molestation

Kaushambi News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की सजा,जुर्माना

Fri, 18 Apr 2025 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 18 Apr 2025 01:32 AM IST
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Three years imprisonment and fine for molestation
सरायअकिल इलाके की किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी युवक को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सरायअकिल इलाके के एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2020 को तहरीर दी है कि एक दिन पहले उसकी बेटी रात के समय घर पर मौजूद थी। तभी हासिमपुर किनार गांव का नितिन कुमार घर में घुस गया और छेड़खानी किया।
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विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग निकला। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने नितिन को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुना दिया। अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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आबकारी अधिनियम के दोषी को अर्थदंड की सजा
कौशाम्बी कोतवाली के कोसम इनाम निवासी राजेश केवट के खिलाफ अवैध शराब बरामद होने पर वर्ष 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन के अनुसार मामले का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में किया गया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करते हुए राजेश को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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