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Kaushambi News: हत्या, दुष्कर्म और हत्या के प्रयास में तीन बाल अपराधियों को सजा
Sat, 23 Aug 2025 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 23 Aug 2025 02:00 AM IST
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किशोर न्याय बोर्ड ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग मामलों में बाल अपराधियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों मामलों में जिला कारागार में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए निर्णय सुनाया। इन पर ढाई हजार का जुर्माना लगाया गया है।
थाना सैनी क्षेत्र में वर्ष 2002 में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उसे दोषी माना। बाल संप्रेषण गृह में बिताई गई अवधि को सजा माना।
वहीं छेड़खानी और हत्या का प्रयास के एक प्रकरण को लेकर 2016 में युवती से छेड़खानी और गला दबाकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी बाल अपराधी को भी अदालत ने दोषी करार दिया।
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उसे जिला कारागार में बिताई अवधि को सजा मानते हुए ढाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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थाना सैनी क्षेत्र में वर्ष 2002 में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उसे दोषी माना। बाल संप्रेषण गृह में बिताई गई अवधि को सजा माना।
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वहीं छेड़खानी और हत्या का प्रयास के एक प्रकरण को लेकर 2016 में युवती से छेड़खानी और गला दबाकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी बाल अपराधी को भी अदालत ने दोषी करार दिया।
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उसे जिला कारागार में बिताई अवधि को सजा मानते हुए ढाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।