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गैर इरादतन हत्या में दंपति समेत तीन को दस साल की सजा

Tue, 23 Jul 2019 12:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2019 12:33 AM IST
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ten years jail
मंझनपुर। जिला जज महफूज अली की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी दंपति समेत तीन को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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मंझनपुर कोतवाली के कैनी गांव निवासी जगतपाल पासी को पुरानी रंजिश के चलते 19 अपैल 2007 में लाठी-डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया गया था। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती करा दिया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के बेटे धनराज पासी ने परिवार के ही नन्हा पुत्र सुग्गा उसकी पत्नी गोरकी तथा हरिश्चंद्र पुत्र भैयालाल समेत तीन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई जिला जज महफूज अली की कोर्ट में चली। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर शनिवार को अपना फैसला सुना दिया।
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