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Kaushambi News: पड़ोसी के कत्ल के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना
Tue, 29 Aug 2023 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:34 AM IST
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अभियुक्त राममुन
मंझनपुर। मामूली विवाद को लेकर युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 15 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के मुताबिक कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के बकोली बिदांव निवासी रामबली की 17 जून 2020 को कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। रामबली घर के बाहर सो रहे थे। वादी मुकदमा मृतक के भाई शिवबली ने मुकदमा दर्ज कराया कि पड़ोसी राजमुन से 14 जून 2020 को उसके भाई से मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी खुन्नस में राजमुन ने सोते वक्त उसके भाई पर कुल्हाड़ी से हमलाकर लहूलुहान कर दिया था।
भाई की चीख-पुकार पर वह बाहर निकला और टार्च को जलाया। टार्च की रोशनी में उसने राजमुन को भागते हुए देखा। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा सहित सात लोगों की कोर्ट में गवाही कराई। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद राजमुन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन के मुताबिक कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के बकोली बिदांव निवासी रामबली की 17 जून 2020 को कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। रामबली घर के बाहर सो रहे थे। वादी मुकदमा मृतक के भाई शिवबली ने मुकदमा दर्ज कराया कि पड़ोसी राजमुन से 14 जून 2020 को उसके भाई से मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी खुन्नस में राजमुन ने सोते वक्त उसके भाई पर कुल्हाड़ी से हमलाकर लहूलुहान कर दिया था।
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भाई की चीख-पुकार पर वह बाहर निकला और टार्च को जलाया। टार्च की रोशनी में उसने राजमुन को भागते हुए देखा। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था।
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अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा सहित सात लोगों की कोर्ट में गवाही कराई। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद राजमुन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।