फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Life imprisonment, fine for neighbor's murder

Kaushambi News: पड़ोसी के कत्ल के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

Tue, 29 Aug 2023 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 29 Aug 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment, fine for neighbor's murder
​अ​भियुक्त राममुन
मंझनपुर। मामूली विवाद को लेकर युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 15 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के बकोली बिदांव निवासी रामबली की 17 जून 2020 को कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। रामबली घर के बाहर सो रहे थे। वादी मुकदमा मृतक के भाई शिवबली ने मुकदमा दर्ज कराया कि पड़ोसी राजमुन से 14 जून 2020 को उसके भाई से मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी खुन्नस में राजमुन ने सोते वक्त उसके भाई पर कुल्हाड़ी से हमलाकर लहूलुहान कर दिया था।
विज्ञापन

भाई की चीख-पुकार पर वह बाहर निकला और टार्च को जलाया। टार्च की रोशनी में उसने राजमुन को भागते हुए देखा। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामला अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा सहित सात लोगों की कोर्ट में गवाही कराई। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद राजमुन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed