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2015 के रोस्टर से होगा राशन डीलरों का आरक्षण तय

Fri, 04 Oct 2019 12:24 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2019 12:24 AM IST
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मंझनपुर। जिले में अब राशन डीलर (कोटेदार) के चयन प्रक्रिया के लिए ग्राम प्रधानों के वर्ष 2015 के रोस्टर के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। इसके लिए जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इस बार सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी कोटा निर्धारित किया जाएगा। शासन स्तर से राशन डीलरों के चयन की प्रक्रिया को देखते हुए आरक्षण का निर्धारण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2015 के ग्राम प्रधान के रोस्टर के अनुसार उस ग्राम पंचायत की दुकान को एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक राशन की दुकानें होने की स्थिति में लकी ड्रॉ सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह लकी ड्रॉ तहसील स्तरीय चयन समिति की देखरेख में होगा। इस कमेटी में एसडीएम अध्यक्ष, एआरओ सचिव और बीडीओ व अन्य सदस्य नामित होंगे। नगरीय क्षेत्र की दुकानों में आरक्षण का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी लकी ड्रॉ के माध्यम से करेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक इकाई और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निकाय इकाई रहेगी। इस बार सामान्य वर्ग में शुरू किए गए आरक्षण को दुकान निर्धारण में स्थान दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए 10 फीसदी निर्धारित किया जाएगा। पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
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शासन स्तर से राशन डीलरों की दुकानों का फिर से जातिगत आरक्षण तय करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक आरक्षण को भी अलग से 10 फीसदी रिजर्व किया जाएगा। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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सीमा सिंह,डीएसओ
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