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दरोगा से रिवाल्वर छीनने के आरोपी की बेल खारिज

Wed, 09 Sep 2020 12:18 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2020 12:18 AM IST
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bail cancled in revolver loot
सैनी कोतवाली के नर्सिंगपुर कछुआ गांव में दबिश देने गई पुलिस पार्टी पर हमलाकर दरोगा की सर्विस रिवाल्वर छीनने के आरोपी की मंगलवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 12 अगस्त 2020 की रात कड़ा धाम कोतवाली के दरोगा कृष्णराज सिंह पुलिस फोर्स के साथ सैनी कोतवाली क्षेत्र के नर्सिंगपुर कछुआ गांव एक मामले में दबिश देने गए थे। गांव के सिंकू ने परिजनों और पड़ोसियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। घेरकर पिटाई करने के बाद दरोगा की सर्विस रिवाल्वर छीन लिया था।
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बाद में एसपी ने कई थानों की फोर्स भेजकर रात में ही लूटी गई रिवाल्वर बरामद करा ली थी। मामले में सिंकू समेत नौ नामजद व कई अन्य अज्ञात के खिलाफ सैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के मुख्य आरोपी सिंकू ने अदालत में जमानत अर्जी लगाई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके दुबे की अदालत ने मंगलवार को आरोपी सिंकू की जमानत खारिज कर दी।
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