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खान निरीक्षक पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 12 Mar 2019 01:04 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 01:04 AM IST
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खान निरीक्षक पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
खान निरीक्षक पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
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सरायअकिल के भखंदा बालू घाट पर 27 दिसंबर को हुआ था हमला
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। जिला जज की अदालत ने सोमवार को खान निरीक्षक राजरंजन पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। खान निरीक्षक पर 27 दिसंबर 2018 को सरायअकिल के भखंदा बालू घाट पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया था।

बताया जाता है कि वह अवैध बालू खनन की जांच करने गए थे। लौटते समय गांव के रामबालक, किशन, मुन्ना, रामहरक, ओमप्रकाश समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने घेरकर खान निरीक्षक व उनकी टीम पर हमला बोल दिया था। लाठी-डंडे से पिटाई के साथ ही वाहन में तोड़फोड़ किया गया था। मामले में खान निरीक्षक ने जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने पांचों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपियों की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने उभय पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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