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Kasganj News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सजा
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कासगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद की अदालत ने मारपीट, धमकी और संपत्ति नुकसान से जुड़े एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने सुनील, योगेश और राहुल को दोषी मानते हुए तीन साल छह माह की सजा सुनाई गई है।
शिकायतकर्ता सिढ़पुरा निवासी सौरभ अपने भाई राहुल और पड़ोसी शिवकुमार के साथ 31 अक्तूबर 2009 को गाड़ी से जा रहे थे। अमांपुर चौराहे पर कमल मेडिकल स्टोर के पास खड़ी मोटरसाइकिल हटाने पर उनका विवाद हो गया।
इस पर मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सुनील, मोहल्ला कायस्थान निवासी राहुल और उसका भाई योगेश लाठी-डंडे लेकर आ गए। उन्होंने साैरभ पर हमला कर दिया। बचाने आए राहुल और शिवकुमार को भी पीटा। इससे उनके कई चोटें आई हैं। गाड़ी और मोबाइल भी टूट गए। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया।
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अदालत ने धारा 323 के तहत 6-6 माह का कारावास और 100-100 रुपये जुर्माना, धारा 427 के तहत 1-1 वर्ष का कारावास, धारा 506 (2). के तहत 3 वर्ष 6 माह का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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शिकायतकर्ता सिढ़पुरा निवासी सौरभ अपने भाई राहुल और पड़ोसी शिवकुमार के साथ 31 अक्तूबर 2009 को गाड़ी से जा रहे थे। अमांपुर चौराहे पर कमल मेडिकल स्टोर के पास खड़ी मोटरसाइकिल हटाने पर उनका विवाद हो गया।
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इस पर मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सुनील, मोहल्ला कायस्थान निवासी राहुल और उसका भाई योगेश लाठी-डंडे लेकर आ गए। उन्होंने साैरभ पर हमला कर दिया। बचाने आए राहुल और शिवकुमार को भी पीटा। इससे उनके कई चोटें आई हैं। गाड़ी और मोबाइल भी टूट गए। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया।
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अदालत ने धारा 323 के तहत 6-6 माह का कारावास और 100-100 रुपये जुर्माना, धारा 427 के तहत 1-1 वर्ष का कारावास, धारा 506 (2). के तहत 3 वर्ष 6 माह का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।