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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Land dispute case: Attacker's anticipatory bail plea rejected

Kasganj News: जमीन विवाद में हमलावर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 28 May 2026 10:50 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 10:50 PM IST
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कासगंज। हाईवे किनारे जमीन पर मजदूरों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने यह याचिका खारिज की। यह घटना राजस्व विभाग और पुलिस टीम की मौजूदगी में हुई थी।
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बहेड़िया निवासी अनार सिंह ने थाना सोरों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 14 जून 2025 को वह आशीष सिसोदिया की जमीन पर बाउंड्रीवॉल के लिए गड्ढा खोद रहे थे। मौके पर नायब तहसीलदार धनवीर सिंह सहित राजस्व व पुलिस टीम पैमाइश कर रही थी।
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इसी दौरान आरोपी मौहरपाल उर्फ मोरपाल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। करीब 50 से 60 अज्ञात लोग भी उनके साथ थे। उन्होंने लाठी-डंडे, धारदार हथियार और तमंचे से मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में मजदूरों के माथे पर चोटें आईं और कई गोली लगने से लहूलुहान हो गए थे।
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पुलिस जांच में सामने आया कि विवादित भूमि हाईवे किनारे होने के कारण बेहद कीमती है। आरोपी मौहरपाल खुद को एक किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ड्राइवर बताता था। ये लोग किसान संगठन की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से विवाद खड़ा करते हैं। उनका मकसद बाद में समझौता कराकर आर्थिक लाभ कमाना होता है। कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
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