UP Nikay Chunav 2023: बकाएदार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति भी लगानी होगी
UP Nikay Chunav 2023: कासगंज में निकाय चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत बकाएदार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही उन्हें निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति भी लगानी होगी।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के कासगंज में निकाय चुनाव में निकाय का बकाएदार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशी को इसके लिए नोड्यूज प्रमाण पत्र निकाय से जारी कराकर नामांकन के साथ जमा करना होगा। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को भी अपनी जाति का प्रमाणपत्र देना होगा। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा
निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही चुनाव की तिथियों की भी घोषणा हो चुकी है। जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। जिले की 10 निकायों में 158 वार्ड हैँ। जिले में अध्यक्ष एवं सभासद पदों के लिए 600 से 700 तक प्रत्याशियों के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। आयोग ने भी चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है।
निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति भी लगानी होगी
चुनाव में वही प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर सकेगा जिस पर निकाय का किसी प्रकार का धन बकाया नहीं होगा। इसके लिए नगर पालिका, नगर पंचायत से अपना नोड्यूज जारी कराना होगा। जिसे नामांकन के साथ जमा किया जाएगा। प्रत्याशी पर निकाय से वसूले जाने वाला टैक्स भी बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन के साथ निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छाया प्रति लगानी होगी। आरक्षण श्रेणी में आने वाले प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बी देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आपराधिक मामलों का बताना होगा ब्यौरा
एडीएम डॉ. वैभव शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों का यदि कोई आपराधिक ब्यौरा है तो उसे नामांकन के साथ बताना होगा। शपथ पत्र के साथ संपत्ति दायित्व का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश मिलने लगे हैं। आयोग से जो भी निर्देश मिलें हैं चुनाव में उनका पूरा पालन कराया जाएगा।