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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Death or conspiracy in the operation theatre? Court reopens file in married woman's case.

Kasganj News: ऑपरेशन थिएटर में मौत या साजिश? विवाहिता प्रकरण में कोर्ट ने खोली फाइल

Mon, 29 Jun 2026 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Mon, 29 Jun 2026 11:10 PM IST
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2019 में विवाहिता की अस्पताल में सर्जरी के दौरान हुई थी मौत
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-सीजेएम कोर्ट ने पति, सास व डॉक्टर को 27 जुलाई को किया तलब
-कोर्ट ने 302, 120 बी और 201 में जारी किया समन
कासगंज। विवाहिता रुचि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब केवल एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि न्यायिक जांच में हत्या और गहरी साजिश का गंभीर मामला बन चुकी है। एक अपंजीकृत (अवैध) अस्पताल में बिना एनेस्थेटिस्ट (निश्चेतक) के किए गए ऑपरेशन के बाद हुई इस मौत पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीजेएम कोर्ट ने मृतका के पति, सास और संबंधित डॉक्टर को हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक धाराओं में समन जारी कर तलब किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद की अदालत ने मृतका के पति अमित कुमार, सास अनीता वर्मा और चिकित्सक सलीम अनीश को धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत समन जारी कर 27 जुलाई 2026 को उपस्थित होने का आदेश दिया है। पूरा मामला ओमप्रकाश राजपूत की पुत्री रुचि से जुड़ा है, जिनकी शादी वर्ष 2012 में अमित कुमार से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ना दी जा रही थी। अभियोग के अनुसार जुलाई 2019 में रुचि को अलीगढ़ स्थित एलजे मेमोरियल अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। आरोप है कि वहां बिना एनेस्थेटिस्ट की मौजूदगी में सर्जरी की गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। अस्पताल रिकॉर्ड में मृत्यु का कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म दर्ज किया गया।
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सीएमओ अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ऑपरेशन के समय अस्पताल न तो ऑनलाइन पंजीकृत था और न ही वहां कोई एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध था। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी सर्जरी में एनेस्थेटिस्ट की मौजूदगी अनिवार्य होती है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद तथ्य छुपाए गए और बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
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