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Kasganj News: जमीन की लिखापढ़ी के बाद पिता की जहर देकर हत्या का आरोप
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कासगंज। बेटे पर बुजुर्ग बीमार पिता से अपने दो बेटों के नाम जमीन की गिफ्ट डीड कराने और जहर का इंजेक्शन देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने इस शिकायत पर सिढ़पुरा थाने की पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करके निष्पक्ष विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
वादी नेम सिंह ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई संतराम 13 मार्च, 2026 को बीमारी की हालत में पिता को बहाने से अपने साथ ले जाकर उपनिबंधक कार्यालय, पटियाली में उनकी जमीन गाटा संख्या 491 व 1027 का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाबालिग बेटों अंशू कुमार और अनिकेत के नाम कराई। आरोप है कि इसके बाद पिता को कई दिनों तक गायब रखा। सात अप्रैल, 2026 को पिता को मृत अवस्था में गांव लाकर बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया गया। वादी ने आरोप लगाया कि पिता को सोरों क्षेत्र के एक गैर-पंजीकृत अस्पताल में रखकर डॉ. रणजीत सिंह उर्फ गुड्डू की मिलीभगत से जहरीला इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। थाने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी के यहां भी शिकायत की गई। इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। पत्रावली और शिकायत की रसीद देखने के बाद अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय और गंभीर माना। सीजेएम ने थाना सिढ़पुरा पुलिस को संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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वादी नेम सिंह ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई संतराम 13 मार्च, 2026 को बीमारी की हालत में पिता को बहाने से अपने साथ ले जाकर उपनिबंधक कार्यालय, पटियाली में उनकी जमीन गाटा संख्या 491 व 1027 का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाबालिग बेटों अंशू कुमार और अनिकेत के नाम कराई। आरोप है कि इसके बाद पिता को कई दिनों तक गायब रखा। सात अप्रैल, 2026 को पिता को मृत अवस्था में गांव लाकर बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया गया। वादी ने आरोप लगाया कि पिता को सोरों क्षेत्र के एक गैर-पंजीकृत अस्पताल में रखकर डॉ. रणजीत सिंह उर्फ गुड्डू की मिलीभगत से जहरीला इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। थाने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी के यहां भी शिकायत की गई। इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। पत्रावली और शिकायत की रसीद देखने के बाद अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय और गंभीर माना। सीजेएम ने थाना सिढ़पुरा पुलिस को संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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