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Kasganj News: साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने पर कार्रवाई, जुर्माना

Fri, 17 Apr 2026 11:34 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 11:34 PM IST
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कासगंज। शासन के निर्देश पर शुक्रवार को एआरटीओ और यातायात पुलिस ने वाहनों पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अवैध मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को रोकना था।
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एआरटीओ आरपी मिश्र और यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने संयुक्त वाहन चेकिंग की। सात बुलेट में अवैध मोडिफाइड साइलेंसर पाए गए। चार अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगे मिले। इन सभी वाहनों पर कुल मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। ऑटो पार्ट्स संचालकों को प्रेशर हॉर्न की बिक्री न करने की चेतावनी भी दी गई। बिलराम गेट स्थित मोटर गैराज और ऑटो पार्ट्स की दुकानों का निरीक्षण भी किया गया।
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कानूनी प्रावधान और दंड

संचालकों को मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर न बेचने के निर्देश दिए गए। उल्लंघन करने या ऐसे उपकरण भंडारित करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण लगाकर वाहन चलाता है, तो उसे तीन माह की सजा या 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
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