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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat Crime, Twenty years imprisonment to two accused in misdeed, fine of Rs 23,000 each

Kanpur Dehat Crime: सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को बीस साल की कैद, 23-23 हजार अर्थदंड भी लगाया

Fri, 15 Dec 2023 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 15 Dec 2023 01:09 AM IST
सार

Kanpur Dehat: गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध किया। साथ ही, बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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Kanpur Dehat Crime, Twenty years imprisonment to two accused in misdeed, fine of Rs 23,000 each
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर देहात में घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की विवाहित महिला से घर आए उसके मायके के दो युवकों द्वारा छह साल पहले जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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साथ ही दोनों पर 23- 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला के यहां 29 अक्टूबर 2018 को उसके मायके बंबुरहा गांव निवासी नवलेश व जयप्रकाश आए थे। उस समय महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था।
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महिला को अकेला देखकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उनके चंगुल से छूटने के बाद महिला के शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने दोनों को खदेड़कर पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। मामले में पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।

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दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध
साथ ही विवेचना कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध किया।

23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
साथ ही, बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने व अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को बीस माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।

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