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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   TOD zone will change the face of 250 localities, now there will be four FAR in the developed area of the metro

खुशखबरी: 250 मोहल्लों की तस्वीर बदल देगा टीओडी जोन, अब मेट्रो रूट के विकसित क्षेत्र में होगा चार एफएआर

Thu, 21 Dec 2023 04:40 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 21 Dec 2023 04:40 PM IST
सार

Kanpur News: केडीए बोर्ड की बैठक में यह भी बताया गया कि मेट्रो रूट के एफएआर यानि फ्लो एरिया रेशियो को दो तरह से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विकसित क्षेत्र में चार एफएआर और अविकसित क्षेत्र में पांच एफएआर रखा जाएगा।

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TOD zone will change the face of 250 localities, now there will be four FAR in the developed area of the metro
मेट्रो स्टेशन के आसपास घरों का कमर्शियल उपयोग कर सकेंगे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर आईआईटी से शुरू होकर नौबस्ता गल्लामंडी तक जाने वाले मेट्रो रूट के आसपास 500-500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले 250 से ज्यादा मोहल्लों की तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल, मेट्रो रूट के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन का प्रस्ताव केडीए में पास हो चुका है। इसके तहत आवासीय भवनों को एक और मंजिल बनवाने की अनुमति मिल सकेगी।भवन स्वामी 30 प्रतिशत हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे।

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एक दिन पहले केडीए बोर्ड की बैठक में टीओडी जोन की योजना पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। अब इसे शासन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। शासन की स्वीकृति मिलना इसलिए भी संभव क्योंकि टीओडी जोन का यह फैसला लखनऊ की तर्ज पर ही लिया गया है। वहां भी इसी तरह का टीओडी जोन विकसित किया जा रहा है। कानपुर में इस योजना पर सबसे तेज काम किया गया है। पूरी संभावना है कि नए वर्ष की शुरुआत में यह तोहफा शहरवासियों को मिल सकता है।

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मेट्रो रूट के विकसित क्षेत्र में अब होगा चार एफएआर
केडीए बोर्ड की बैठक में यह भी बताया गया कि मेट्रो रूट के एफएआर यानि फ्लो एरिया रेशियो को दो तरह से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विकसित क्षेत्र में चार एफएआर और अविकसित क्षेत्र में पांच एफएआर रखा जाएगा। वर्तमान में मेट्रो रूट के किनारे सिर्फ 1.5 एफएआर निर्धारित है।

एक हेक्टेयर में 70 प्रतिशत आवासीय
मेट्रो जोन के 500 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसमें यदि एक हेक्टेयर की भूमि है तो उसका 70 प्रतिशत हिस्सा आवासीय के रूप में और 30 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है कि आवास के साथ आप दुकान, शोरूम आदि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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300 वर्ग मीटर में 12.50 और 500 में 17.50 मीटर रहेगी भवन की ऊंचाई
बोर्ड बैठक में भी भूतल पर पार्किंग बनाने पर एक अतिरिक्त फ्लोर की सुविधा दिए जाने की व्यवस्था को भी अलग-अलग हिस्सों में बताया गया है। जैसे किसी की 300 वर्ग मीटर जमीन है तो और उसमें 2.7 स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग के साथ 12.50 मीटर ऊंचाई के भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की सुविधा दी गई है। यदि 300 से ज्यादा और 500 वर्ग मीटर तक भूखंड है तो उसमें भवन की ऊंचाई 15 मीटर से लेकर 17.50 मीटर तक की जा सकती है।

न्यू कानपुर सिटी योजना ये जुड़े गावों में लगेंगे शिविर
न्यू कानपुर सिटी योजना को गति प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत आने वाले गांवों में 21 से 26 दिसंबर तक शिविर लगाए जाएंगे। इनमें प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर अभिलेख एकत्रित करेगी। उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण विशाख जी. के निर्देश पर टीमों का गठन हुआ है। ये शिविर ग्राम सिंहपुर कछार, बैरी अकबरपुर कछार, गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर व संभरपुर में लगाए जाएंगे। इसमें प्रस्तावित भूमि को क्रय करने के मामले में काश्तकारों से अभिलेख लिए जाने हैं।

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