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Chitrakoot: डकैत शिवसरन समेत तीन लोगों को छह साल की सजा, अदालत में तीनों को कबुलनामा

Wed, 03 Aug 2022 05:24 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 03 Aug 2022 05:24 PM IST
सार

डकैत शिवसरन उर्फ शिवा समेत तीन लोगों का अपर सत्र न्यायधीश ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया है। आरोपियों को छह-छह साल की सजा और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। 

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Three people including dacoit Shivsaran sentenced to six years, all three confess in court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चित्रकूट जेल में बंद डकैत शिवसरन उर्फ शिवा और उसके गैंग के दो सदस्य को अपर सत्र न्यायधीश (एफटीसी) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत छह छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को दस दस हजार रुपये के अर्थदंड भी देय होगा। अर्थदंड न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में नियमानुसार समायोजित करने के आदेश दिए हैं। 

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सहायक अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बहिलपुरवा थाना पुलिस ने 2016 में चित्रकूट थाना क्षेत्र के ककराड़ निवासी डकैत शिवसरन उर्फ शिवा, गैंग के सदस्य ककराड़ निवासी दशरथ पटेल व सेमरिया निवासी भास्कर को पकड कर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। तीनों ने अदालत में जुर्म स्वीकार किया है। इस पर अपर सत्र न्यायधीश (एफटीसी) विनीत नारायण पांडेय ने तीनों को छह छह साल कैद की सजा सुनाई है। 

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