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Kanpur News: इलाज में खर्च हुई रकम का 45 दिन में करना होगा भुगतान

Mon, 19 Oct 2026 02:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:16 AM IST
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The amount spent on treatment must be paid within 45 days.
कानपुर। इलाज में खर्च हुई धनराशि का पूरा भुगतान न करने पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बीमा कंपनी को एक लाख दो हजार 840 रुपये का 45 दिन में भुगतान करने और सात हजार रुपये वाद व्यय अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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बाबूपुरवा स्थित न्यू लेबर काॅलोनी निवासी माधुरी गौतम पंजाब नेशनल बैंक में द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हैं। बैंक की ओर से माधुरी व उन पर आश्रित उनके माता-पिता का सामूहिक बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. की माल रोड शाखा से करवाया गया था। बीमा एक अक्तूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 तक वैध था। माधुरी ने मां कलावती के बीमार होने पर उन्हें पहले पांडुनगर फिर मालरोड स्थित हॉस्पिटल और इसके बाद लखनऊ के तेलीबाग स्थित हॉस्पिटल में इलाज कराया। सभी जगह के बिल बीमा कंपनी को दिए गए।
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बीमा कंपनी ने बाकी अस्पतालों के छोटे बिल का भुगतान कर दिया लेकिन 1,02,840 रुपये के बिल का भुगतान नहीं किया। इस पर माधुरी ने महाराष्ट्र स्थित बीमा कंपनी के डिवीजनल मैनेजर व मालरोड स्थित शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 14 जून 2018 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। संवाद
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