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Kanpur News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी पर आरोप साबित
Sat, 10 Jan 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 01:01 AM IST
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फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आठ वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है।
थाना राजेपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने क्षेत्र के फूलचंद्र, उसकी पत्नी और पुत्री पिंकी के विरुद्ध 17 मई 2017 को शिकायत की। बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 9 मई 2017 को सुबह करीब नौ बजे किसी काम से फूलचंद्र के घर गई थी। आरोपियों ने पुत्री को नए कपड़े पहनाकर कहीं भेज दिया है। उसके पुराने कपड़े आरोपियों के घर पर ही हैं। कई बार पूछने पर भी आरोपियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान नामजद आरोपियों की संलिप्तता गलत पाई गई। विवेचक ने नामजद आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान हटा दिए। किशोरी के मिलने पर जांच में जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के गांव बिरिया नजीरपुर निवासी ऋषि कुमार का नाम प्रकाश में आया।
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पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोपी ऋषि के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, चिकित्सीय एवं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दंड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जनवरी की तारीख नीयत की।
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थाना राजेपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने क्षेत्र के फूलचंद्र, उसकी पत्नी और पुत्री पिंकी के विरुद्ध 17 मई 2017 को शिकायत की। बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 9 मई 2017 को सुबह करीब नौ बजे किसी काम से फूलचंद्र के घर गई थी। आरोपियों ने पुत्री को नए कपड़े पहनाकर कहीं भेज दिया है। उसके पुराने कपड़े आरोपियों के घर पर ही हैं। कई बार पूछने पर भी आरोपियों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया।
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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान नामजद आरोपियों की संलिप्तता गलत पाई गई। विवेचक ने नामजद आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान हटा दिए। किशोरी के मिलने पर जांच में जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के गांव बिरिया नजीरपुर निवासी ऋषि कुमार का नाम प्रकाश में आया।
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पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोपी ऋषि के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, चिकित्सीय एवं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दंड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जनवरी की तारीख नीयत की।