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Kanpur News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Thu, 01 Feb 2024 03:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 01 Feb 2024 03:51 AM IST
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Ten years imprisonment to the man guilty of raping a girl
कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र में करीब छह साल पहले एक गांव की रहने वाली युवती के साथ खेत पर दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज /एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर अर्थ दंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती 26 अक्टूबर 2017 की शाम को गांव के बाहर खेतों पर शौच के लिए गई थी। वहां उसको अकेला देखकर गांव के अंगद कुमार ने उसको दबोचकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता ने दूसरे दिन अकबरपुर कोतवाली में आरोपी अंगद कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की विवेचना करते हुए पीड़िता के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध किया। न्यायधीश ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश हुआ है।
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