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Kanpur News: पार्क छिपाकर की स्टांप शुल्क चोरी, 7 हजार रुपये अर्थदंड लगा
Sun, 01 Dec 2024 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 01 Dec 2024 12:06 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर के जैनपुर में प्लाॅट की लीज डीड (पट्टा विलेख) में पार्क छिपाकर स्टांप शुल्क की चोरी की गई। मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 7 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साथ ही 85, 500 रुपये और डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
यूपीसीडा के रीजनल मैनेजर से जैनपुर स्थित 450 वर्ग मीटर प्लॉट का पट्टा विलेख 11 जुलाई 2024 को मेसर्स त्रिशंकु इंटरप्राइजेज की ओर से आभा पटेल ने कराया था। सहायक महानिरीक्षक ने 28 अगस्त 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसपर भूखंड के सामने पार्क मिला। यह तथ्य पट्टा विलेख में छिपाकर 78, 500 रुपये स्टांप शुल्क कम अदा करने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में वाद दायर किया गया।
कोर्ट से जारी नोटिस पर पट्टा धारक उपस्थित हुईं और कम स्टांप शुल्क जमा करने की प्रार्थना की। कोर्ट ने लेखापत्र की छाया प्रति अवरुद्ध कर सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब उन्हें 85, 500 रुपये व वास्तविक अदायगी की तिथि तक डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया गया है। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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यूपीसीडा के रीजनल मैनेजर से जैनपुर स्थित 450 वर्ग मीटर प्लॉट का पट्टा विलेख 11 जुलाई 2024 को मेसर्स त्रिशंकु इंटरप्राइजेज की ओर से आभा पटेल ने कराया था। सहायक महानिरीक्षक ने 28 अगस्त 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसपर भूखंड के सामने पार्क मिला। यह तथ्य पट्टा विलेख में छिपाकर 78, 500 रुपये स्टांप शुल्क कम अदा करने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में वाद दायर किया गया।
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कोर्ट से जारी नोटिस पर पट्टा धारक उपस्थित हुईं और कम स्टांप शुल्क जमा करने की प्रार्थना की। कोर्ट ने लेखापत्र की छाया प्रति अवरुद्ध कर सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब उन्हें 85, 500 रुपये व वास्तविक अदायगी की तिथि तक डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया गया है। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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