फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Small variations of valid home

वैध होंगे घर के छोटे बदलाव

Wed, 13 Jul 2016 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर Updated Wed, 13 Jul 2016 12:48 AM IST
विज्ञापन
Small variations of valid home
फ्लैट्स - फोटो : demo pic
आदर्श त्रिपाठी
विज्ञापन

कानपुर। उगाही के डर के बिना आप घर में जरूरत भर के बदलाव कर सकेंगे। प्रदेश सरकार के शासनादेश के बाद केडीए शहरवासियों को संशोधित बिल्डिंग बाइलॉज के प्रावधानों की सुविधाएं देगा। संशोधनों के प्रावधान लागू होने के बाद स्वीकृत नक्शे से थोड़ा भी अधिक निर्माण कर लेने पर शहरवासियों को केडीए बाबुओं की उगाही से निजात मिलेगी। लोग समय के साथ बदलती जरूरत के मुताबिक घरों के निर्माण में परिवर्तन करा सकेंगे। केडीए बुधवार दोपहर 2ः30 बजे होने वाली 119वीं बोर्ड बैठक में संशोधित बाइलॉज को अंगीकार (अपनी नियमावली में शामिल) करेगा।
बदलते समय के साथ लोगों की जीवनशैली में भी परिवर्तन आया है। घरों में समय के साथ बदलाव की जरूरत महसूस होती है। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने अतिरिक्त बाथरूम या बालकनी को आगे बढ़ाकर बना लिया है। केडीए के नियमों में ऐसे निर्माण अवैध की श्रेणी में आते हैं। अब उन्हें ऐसे निर्माणों पर स्वीकृत से अधिक एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

केडीए सचिव केपी सिंह ने बताया कि बुधवार को केडीए की बोर्ड बैठक में शासन की ओर से जारी बिल्डिंग बाइलॉज के संशोधनों को अंगीकार किया जाएगा। नए संशोधनों के मुताबिक शहरवासियों को भवन निर्माण की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

समाधान शिविर के बाद अब रजिस्ट्री कैंप
समाधान शिविर के बाद केडीए ने आवंटियों की सुविधा के लिए एक और कदम उठाया है। केडीए 16 जुलाई से दो दिवसीय रजिस्ट्री कैंप आयोजित करेगा। इसके बाद 31 जुलाई को कैंप लगेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर लगने वाले कैंप में आवंटी रजिस्ट्री करा सकेंगे। रजिस्ट्री से पूर्व की औपचारिकताएं केडीए में पूरी कराई जाएंगी। केडीए की विभिन्न योजनाओं के सैकड़ों आवंटियों की रजिस्ट्रियां अटकी हैं। इससे जहां सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं केडीए को भी मिलने वाला शुल्क अटका है। दूसरी ओर छोटी-छोटी कमियों के कारण केडीए के बाबू आवंटियों को वर्षों से चक्कर कटवा रहे हैं। केडीए सचिव केपी सिंह के मुताबिक कैंपों में लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे पूर्व प्राधिकरण में इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं।
a शहरवासियों को मिलेंगे ये फायदे
वर्तमान में गैराज निर्माण का चलन हुआ सीमित। लोग सड़कों या खाली जगह कर रहे गाड़ियों की पार्किंग। बाइलॉज संशोधन में घरों में गैराज बनाने के लिए अतिरिक्त एफएआर देने का प्रस्ताव।
a वर्तमान में बालकनी एक मीटर की स्वीकृत होती है। बालकनी की अव्यवहारिक चौड़ाई को 1.5 मीटर करने का प्रस्ताव।
a वर्तमान व्यवस्था में पांच फीट की बाउंड्री वॉल बनाने की अनुमति। इससे ऊपर निर्माण या रेलिंग लगाने पर थी रोक। नए संशोधन में लोगों को मिलेगी रेलिंग लगाने की इजाजत।

a छोटे प्लाॅटों में बेसमेंट में पार्किंग बनाने पर है रोक। संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक निर्माण में स्ट्रक्चरल सेफ्टी का ध्यान रखकर पार्किंग बनाई जा सकती है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed