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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   One gets 20 years imprisonment for gang rape of two sisters

Kanpur News: दो बहनों से सामूहिक दुष्कर्म में एक को 20 साल कैद

Wed, 26 Mar 2025 01:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Mar 2025 01:46 AM IST
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One gets 20 years imprisonment for gang rape of two sisters
कानपुर। दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा ने बीस साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 15-15 हजार रुपये दोनों पीड़िताओं को दिए जाएंगे। साथ ही दोनों को दो-दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से संस्तुति की है।
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चकेरी में रहने वाले रिक्शा चालक की बेटी से पड़ोस में रहने वाले राजेश ने 18 मार्च 2019 को छींटाकशी की तो मां ने शिव गोदावरी चौकी में शिकायत की। अगले दिन राजेश को चौकी बुलाया गया। उसी दिन से रिक्शा चालक की दोनों बेटियां लापता हो गईं। मां ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राजेश, उसके चाचा जितेंद्र, अनिल, धर्मेंद्र और हरनाम पर बेटियों के अपहरण का लगाया था। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा व एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ लखीमपुर खीरी निवासी हरनाम के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट भेजी थी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दोनों पीड़िताओं और उनके माता-पिता समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाही के दौरान सभी ने बयान में हरनाम के अलावा राजेश, जितेंद्र, अनिल और धर्मेंद्र पर भी सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए। आखिरी समय में अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर इन चारों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सबूतों और गवाहों के आधार पर हरनाम को तो सजा सुना दी गई जबकि बाकी चारों के खिलाफ भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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