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Kanpur News: एनडीपीएस में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
Fri, 05 Jul 2024 10:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 05 Jul 2024 10:27 PM IST
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कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में तेरह साल पहले पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के अपराध स्वीकार कर लेने पर अदालत ने उसे दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा देने के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घाटमपुर थाना पुलिस ने 28 दिसंबर 2011 को चेकिंग के दौरान क्षेत्र के मोहसिनपुर निवासी संजय सिंह चौहान को 180 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक महेश चंद्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोपी को कम से कम सजा देने की मांग की। इसपर अदालत ने उसे दोष सिद्ध करते हुए आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई अवधि तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घाटमपुर थाना पुलिस ने 28 दिसंबर 2011 को चेकिंग के दौरान क्षेत्र के मोहसिनपुर निवासी संजय सिंह चौहान को 180 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक महेश चंद्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोपी को कम से कम सजा देने की मांग की। इसपर अदालत ने उसे दोष सिद्ध करते हुए आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई अवधि तक की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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