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Nazul Property Case: नामी कथावाचक की जमीन पर प्लॉटिंग करा रहा था अवनीश, पुलिस ने मांगी कस्टडी…सुनवाई आज

Tue, 06 Aug 2024 11:41 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 06 Aug 2024 11:41 AM IST
सार

Kanpur News: सिविल लाइंस की करोड़ों की जिस जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसकी नाप-जोख पूरी हो गई है। केडीए की टीम मंगलवार को अपनी सर्वे रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपेगी।

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Nazul Property Case, Avnish was getting plotting done on land of a famous storyteller, police sought custody
सिविल लाइंस नजूल की जमीन जहां कब्जे का प्रयास हुआ था वहां फिर तैनात की गई पीएसी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर के सिविल लाइंस में एक हजार करोड़ रुपये की नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास में जेल भेजे गए अवनीश दीक्षित की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नौ दिन में आठ मुकदमे दर्ज होने के बाद एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। टीम को पता लगा है कि एक नामी कथावाचक की उन्नाव स्थित जमीन पर अवनीश प्लॉटिंग कर मोटी कमाई कर रहा था। पुलिस की एक टीम बुधवार को उन्नाव सदर तहसील पहुंचकर संपत्ति की जांच करेगी। देखा जाएगा कि जमीन विवादित तो नहीं?

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अवनीश इस पर किस हैसियत से प्लॉटिंग करा रहा था। अवनीश की आय के स्रोतों का पता लगा रही एसआईटी को उन्नाव में भी करोड़ों की संपत्ति में हिस्सा होने की जानकारी मिली है। जमीन एक नामी कथावाचक की है। सूत्रों के अनुसार अवनीश उस जमीन में प्लॉटिंग कर मोटा हिस्सा ले रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद उच्चाधिकारों ने पुलिस की एक टीम को उन्नाव सदर तहसील भेजकर संपत्ति का ब्यौरा एकत्र करने के आदेश दिए हैं।

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वसूलीबाज अवनीश की आय के सभी स्रोतों का पता लगाया जा रहा है। एसआईटी जांच में पता चला है कि कथावाचक की उन्नाव स्थित जमीन पर अवनीश प्लॉटिंग करा रहा है। यह भी पता चला है कि प्लॉट बिकवाकर अवनीश ने मोटी कमाई भी की है। बुधवार को टीम मौके पर भेजकर जमीन की जांच कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि जमीन वास्तव में है किसकी।  -अखिल कुमार, पुलिस कमिश्नर

सिविल लाइंस की जमीन की नाप पूरी, टीम आज सौंपेगी रिपोर्ट
सिविल लाइंस की करोड़ों की जिस जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसकी नाप-जोख पूरी हो गई है। शुक्रवार को एसआईटी की मौजूदगी में राजस्व व केडीए की संयुक्त टीम ने टोटल स्टेशन सर्वे कर जमीन चिह्नित की थी। केडीए की टीम मंगलवार को अपनी सर्वे रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपेगी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अवनीश दीक्षित ने जिस नजूल की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया था। वह कुल 23858 स्क्वायर मीटर है। इसकी कीमत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

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पुलिस ने मांगी अवनीश की कस्टडी, सुनवाई आज
कानपुर। एक सप्ताह से शहर भर में लगातार दी जा रही दबिशों के बावजूद पुलिस के हाथ लूट का माल न लगने पर पुलिस ने अब अवनीश दीक्षित की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। नजूल की जमीन कब्जाने के दौरान डकैती का मुकदमा भी अवनीश दीक्षित के खिलाफ दर्ज किया गया था। लूट के माल की बरामदगी के लिए पहले पुलिस ने दल-बल के साथ अवनीश के घर पर दबिश दी, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हो सका।

अब तक हाथ नहीं लगा लूट का माल
इसके बाद से पुलिस लगातार अवनीश के साथ रहने वाले अन्य लोगों के घरों में दबिशें दे रही है,  लेकिन अब तक लूट का माल हाथ नहीं लग सका है। डकैती के मुकदमे में अवनीश की जमानत अर्जी पर 9 अगस्त को सुनवाई होनी है। माल की बरामदगी न होने से अवनीश को इसका लाभ मिल सकता है इसलिए पुलिस ने अब लूट के माल की बरामदगी के लिए अवनीश को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने का मन बनाया है। इसके लिए विवेचक संतोष कुमार शुक्ल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अवनीश की 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है।

मैरी ए मैरीमेन स्कूल परिसर में ही छिपा देने की बात कही थी
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 28 जुलाई को जेल में जाकर अवनीश के बयान दर्ज किए गए थे जिसमें उसने लूटी गई सोने की चैन, रीना सिंह के हाईस्कूल का अंकपत्र व अन्य दस्तावेज आदि को मैरी ए मैरीमेन स्कूल परिसर में ही छिपा देने की बात कही थी। पुलिस बल ने स्कूल परिसर में काफी खोजबीन की, लेकिन सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है। इसलिए अवनीश को 15 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में दिया जाए, ताकि बरामदगी कर विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके।

निचली अदालत से अवनीश की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
नजूल की जमीन पर कब्जे के आरोपी अवनीश दीक्षित की निचली अदालत में दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। अब सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। मामले में लेखपाल विपिन कुमार द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें भी पुलिस ने संगठित अपराध और षडय़ंत्र की धाराएं बढ़ा दी थीं। धाराएं बढऩे के बाद अवनीश के अधिवक्ता की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई जिसे भी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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