{"_id":"6039bea18ebc3ee8ec795498","slug":"life-imprisonment-to-three-people-in-murder-case-of-a-woman","type":"story","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट: विवाहिता की हत्या के मामले में हत्यारोपी पति-पत्नी व पुत्र को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चित्रकूट: विवाहिता की हत्या के मामले में हत्यारोपी पति-पत्नी व पुत्र को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Sat, 27 Feb 2021 09:10 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 27 Feb 2021 09:10 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चित्रकूट जिले में विवाहिता की हत्या मामले के आरोप में तीन अभियुक्तों को एडीजे (एफटीसी) सत्येंद्र पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मृतका के सास ससुर व पति हैं। सजा के अलावा दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।
अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने बताया कि 18 जुलाई 2016 को बांदा के जमालपुर निवासी बाबू पुत्र भूरा रैदास ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सुशीला का ससुरालियों ने कई बार उत्पीड़न किया और फिर आग से जलाकर उसकी हत्या कर दी।
इस संबंध में मृतका के सास-ससुर व पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी व पैरोकार आनंद कुमार द्वारा गवाहों की पेशी करायी गयी।
विज्ञापन
लंबी बहस व गवाहों के बयान के बाद एडीजे (एफटीसी) सत्येंद्र पांडेय ने अभियुक्त राममिलन उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामदेव, रामदेव पुत्र विशाली व किशनिया पत्नी रामदेव निवासी जोगियन पुरवा मजरा रसिन कोतवाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने बताया कि 18 जुलाई 2016 को बांदा के जमालपुर निवासी बाबू पुत्र भूरा रैदास ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सुशीला का ससुरालियों ने कई बार उत्पीड़न किया और फिर आग से जलाकर उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन
इस संबंध में मृतका के सास-ससुर व पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी व पैरोकार आनंद कुमार द्वारा गवाहों की पेशी करायी गयी।
विज्ञापन
लंबी बहस व गवाहों के बयान के बाद एडीजे (एफटीसी) सत्येंद्र पांडेय ने अभियुक्त राममिलन उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामदेव, रामदेव पुत्र विशाली व किशनिया पत्नी रामदेव निवासी जोगियन पुरवा मजरा रसिन कोतवाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।