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Kanpur: औद्योगिक भूखंड खरीदने पर 40, तो व्यावसायिक भवन लेने पर 15 फीसदी तक छूट, पढ़ें नए सर्किल रेट की व्यवस्था

Tue, 03 Sep 2024 08:44 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 03 Sep 2024 08:44 AM IST
सार

Kanpur News: शहर में नौ साल बाद सोमवार से नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। अलग-अलग श्रेणी में सात से 20 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़े हैं। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए सर्किल रेट में व्यवस्था की गई है।

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Kanpur new circle rate, 40% discount on buying industrial plot and 15% discount on buying commercial building
सांकेतिक - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में नए सर्किल रेट सोमवार से लागू हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए सर्किल रेट को तीन श्रेणियों कृषि क्षेत्र, आवासीय और व्यवसायिक में बांटा गया है। अलग-अलग श्रेणी में सात से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 1200 वर्गमीटर से अधिक भूखंड की खरीद पर 40 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं, व्यावसायिक भवनों की खरीद पर भी छूट की व्यवस्था की गई है। पहले व दूसरे तल पर भवन खरीद पर पांच फीसदी, तीसरे तल पर 10 और चौथे तल पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी। बता दें कृषि क्षेत्र में सात से 10 प्रतिशत, आवासीय में 10 से 15 प्रतिशत और व्यावसायिक क्षेत्र के सर्किल रेट में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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नौ साल बाद बढ़ाए गए सर्किल रेट
शहर में वर्ष 2015 के बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए, जबकि राजस्व वसूली का लक्ष्य हर साल बढ़ता जा रहा था। पिछले कई साल से 60 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर कई अफसरों पर कार्रवाई भी की गई थी। इसे देखते हुए पहले 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अगस्त में जमीनों के रेट बढ़ने थे लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा था कि सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर 85 आपत्तियां आई हैं। उनके निस्तारण के बाद ही नए सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अंत में तय हुआ कि 20 प्रतिशत से अधिक सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे।

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ग्रामीण क्षेत्र से आई थी केवल एक आपत्ति
शहरी क्षेत्र का सर्किल रेट अगस्त में जारी किया जाना था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का भी सर्वे आ जाने के कारण फाइनल रेट जारी करने की तारीख बढ़ा दी गई थी। 23 अगस्त को एडीएम वित्त राजेश कुमार ने नए सर्किल रेट को लेकर बिल्हौर, नर्वल व घाटमपुर क्षेत्रवासियों से आपत्तियां मांगी थीं। नए सर्किल रेट को लेकर सूची सभी एसडीएम व उपनिबंधक कार्यालय में की गईं थीं। इसके बाद बिल्हौर तहसील में सिर्फ एक आपत्ति आई थी। इसे शनिवार को जिलाधिकारी के साथ अधिकारियों ने बैठक कर निस्तारित किया था।

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सड़क के आधार पर तय होता रेट
किसी भी जमीन का सर्किल रेट 9.15 से 18.28 मीटर चौड़ी सड़क के आधार पर तय होता है। मकान, दुकान, फ्लैट के सर्किल रेट में निर्माण की लागत भी जुड़ती है। निर्माण लागत में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि नौ साल में निर्माण सामग्री के रेट काफी बढ़ गए हैं। व्यावसायिक जमीन से प्रति 50 मीटर दूर तक की जमीन को अर्ध व्यावसायिक माना गया है।

शहर के प्रमुख आवासीय क्षेत्रों का सर्किल रेट

इलाका               पुरानी              बढ़ी दर (प्रति वर्गमीटर)
जनरलगंज         63500                 80 हजार
बिरहाना रोड     63500                  80 हजार
मालरोड           63600                  76 हजार
स्वरूप नगर      56000                  66500
सिविल लाइंस    58000                  75 हजार
साकेत नगर      32000                   45 हजार

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