Kanpur: नाबालिग से अशोभनीय हरकत के दोषी को पांच साल की कैद, 30 हजार जुर्माना
Kanpur News: रेलबाजार क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ अशोभनीय हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की अदालत ने आरोपी इरशाद जमा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कानपुर नगर स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की अदालत ने 06 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लीलता करने के 11 साल पुराने गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी इरशाद जमा को दोषी करार देते हुए 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय मिला है।
मस्जिद से लौटते समय चश्मे की दुकान पर की थी अश्लीलता
मामला कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेल बाजार इलाके में रहने वाली 06 वर्षीय मासूम बच्ची स्थानीय मस्जिद में अरबी पढ़ने जाया करती थी। घटना 05 अक्तूबर 2015 की है, जब बच्ची अपनी मां के साथ मस्जिद गई हुई थी। अरबी पढ़ने के बाद लौटते समय बच्ची मस्जिद के ठीक सामने स्थित इरशाद जमा की चश्मे की दुकान पर चली गई। आरोप है कि दुकान में मौजूद इरशाद ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ बेहद अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।
मासूम बच्ची ने घर पहुंचकर पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। इस पर जब बच्ची की मां तुरंत आरोपी की चश्मे की दुकान पर पहुंची और उसकी करतूत का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी इरशाद जमा उलटा उग्र हो गया और गाली-गलौज व मारपीट पर आमादा हो गया। इसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता ने हिम्मत दिखाते हुए तत्काल रेल बाजार थाने पहुंचकर आरोपी इरशाद जमा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पीड़ित पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की और गवाहों के बयान व चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों का गहन अनुशीलन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आरोपी इरशाद जमा को पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए आरोपी को 05 साल की कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।