फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Man sentenced to 5 years in POCSO case, fined ₹30,000

Kanpur: नाबालिग से अशोभनीय हरकत के दोषी को पांच साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

Tue, 21 Jul 2026 02:19 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 21 Jul 2026 02:19 PM IST
सार

Kanpur News: रेलबाजार क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ अशोभनीय हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की अदालत ने आरोपी इरशाद जमा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
Kanpur: Man sentenced to 5 years in POCSO case, fined ₹30,000
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar ujala digital

विस्तार

कानपुर नगर स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की अदालत ने 06 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लीलता करने के 11 साल पुराने गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी इरशाद जमा को दोषी करार देते हुए 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय मिला है।

विज्ञापन
Trending Videos

मस्जिद से लौटते समय चश्मे की दुकान पर की थी अश्लीलता

मामला कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेल बाजार इलाके में रहने वाली 06 वर्षीय मासूम बच्ची स्थानीय मस्जिद में अरबी पढ़ने जाया करती थी। घटना 05 अक्तूबर 2015 की है, जब बच्ची अपनी मां के साथ मस्जिद गई हुई थी। अरबी पढ़ने के बाद लौटते समय बच्ची मस्जिद के ठीक सामने स्थित इरशाद जमा की चश्मे की दुकान पर चली गई। आरोप है कि दुकान में मौजूद इरशाद ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ बेहद अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

मासूम बच्ची ने घर पहुंचकर पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। इस पर जब बच्ची की मां तुरंत आरोपी की चश्मे की दुकान पर पहुंची और उसकी करतूत का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी इरशाद जमा उलटा उग्र हो गया और गाली-गलौज व मारपीट पर आमादा हो गया। इसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता ने हिम्मत दिखाते हुए तत्काल रेल बाजार थाने पहुंचकर आरोपी इरशाद जमा के खिलाफ नामजद एफआईआर  दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

विज्ञापन

अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पीड़ित पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की और गवाहों के बयान व चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों का गहन अनुशीलन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने आरोपी इरशाद जमा को पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सख्त संदेश देते हुए आरोपी को 05 साल की कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed