Kanpur: इरफान सोलंकी और उनके भाई को मिली जमानत, ढाई साल बाद होंगे रिहा…विधायक अमिताभ बाजपेई ने दी जानकारी
Kanpur News: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लगभग ढाई साल से जेल में बंद इन तीनों की रिहाई जल्द होने की संभावना है।
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कानपुर में आगजनी के मुकदमे में सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत तीन को गुरुवार को हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत मिल गई है। इसी के साथ इरफान, रिजवान और इसराइल आटे वाला की जेल से रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया है। लगभग ढाई साल से जेल में बंद तीनों की अगले सप्ताह रिहाई हो सकती है। यह जानकारी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने दी है।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा ने घर में आगजनी के मामले में जाजमऊ थाने में तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद इरफान पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी दौरान जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। एक-एक कर लगभग सभी मुकदमों में इरफान और रिजवान को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में जमानत नहीं मिली थी।
नहीं शुरू हो पा रही है मुकदमे की सुनवाई
इस कारण उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। दो सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से यही तर्क रखा गया था कि गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी चार्ज नहीं बनने दे रहे। बेवजह के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई नहीं शुरू हो पा रही है। इसके बाद ही महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी, कानपुर जेल में बंद रिजवान सोलंकी और इसराइल आटे वाला की 17 सितंबर को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में पेशी हुई थी।
हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली
जमानत पर रिहा चल रहे बाकी आरोपी शौकत अली, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज और मुर्सलीन खान उर्फ भोलू भी कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने आरोप तय कर दिया था। इसके बाद से ही हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर आरोपियों को जमानत मिल जाने की संभावना प्रबल हो गई थी। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर रखा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली।