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Kanpur: बेटी गवाही से मुकर गई फिर भी पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, पढ़ें पूरा मामला

Mon, 03 Aug 2026 10:39 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 03 Aug 2026 10:39 PM IST
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Kanpur: Husband sentenced to life imprisonment for wife's murder despite daughter turning hostile
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
पिता को सजा से बचाने के लिए बेटी कोर्ट में गवाही से मुकर गई थी फिर भी अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फतेहपुर निवासी चंद्रिका सिंह भदौरिया ने अपनी बेटी संध्या की शादी किदवईनगर एम ब्लॉक निवासी विनय कुमार सिंह से वर्ष 2009 में की थी। शादी के बाद से ही शराब का लती विनय अक्सर संध्या को पीटता था। सात अगस्त 2013 को विनय ने चंद्रिका को फोन कर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की सूचना दी।
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चंद्रिका अपने बेटे और भतीजे के साथ किदवईनगर स्थित विनय के घर पहुंचा तो वहां संध्या का खून से लथपथ शव पड़ा था। नातिन ने विनय द्वारा हत्या करने की बात बताई थी। चंद्रिका ने दामाद विनय के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर चाकू भी घर से बरामद कर लिया था। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से वादी चंद्रिका, उसके बेटे व मृतका की बेटी समेत 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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हालांकि, बेटी ने कोर्ट में कहा कि वारदात के वक्त वह एलकेजी में पढ़ती थी। पापा घर पर नहीं थे। वे और उसका भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह उठे तो मम्मी की मौत हो चुकी थी। उसने बताया कि मम्मी-पापा के बीच झगड़ा नहीं होता था। फिर भी कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर विनय को दोषी मानकर सजा सुनाई।

 

अखिलेश की आरोपमुक्ति अर्जी पर सुनवाई छह को
होटल कारोबारी सुरेश पाल द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में आरोपी अखिलेश दुबे के आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अब छह अगस्त को होगी। सोमवार को जिला जज अनमोल पाल की अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अगली तारीख पर अभियोजन अपना पक्ष रखेगा। सुरेश ने किदवई नगर थाने में सात अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अखिलेश दुबे पर झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। 
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