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कानपुर: प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर चार मेडिकल स्टोर संचालकों पर मुकदमा, खरीदी गई दवाओं का नहीं था हिसाब
Fri, 08 Oct 2021 12:37 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 08 Oct 2021 12:37 PM IST
सार
औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य ने बताया कि दवाओं के सैंपल फेल होने, बिक्री के लिए आई दवाओं की खरीद का हिसाब न मिलने, नशीली दवाओं की बिक्री नियमानुसार न करने पर कार्रवाई की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
विस्तार
कानपुर में प्रतिबंधित दवाओं और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर औषधि प्रशासन कार्यालय ने गुरुवार को चार मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। इनके प्रतिष्ठानों पर करीब एक साल पहले छापा मारा गया था।
कई प्रतिबंधित दवाओं के सैंपल लिए गए थे। करीब ढाई लाख का माल सीज किया गया था। औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य ने बताया कि दवाओं के सैंपल फेल होने, बिक्री के लिए आई दवाओं की खरीद का हिसाब न मिलने, नशीली दवाओं की बिक्री नियमानुसार न करने पर कार्रवाई की गई है।
इसमें मेडिकल स्टोर संचालक सुतरखाना हरबंश मोहाल निवासी संतोष सिंह, जूही लाल कालोनी निवासी मुकेश त्रिपाठी, शिवकटरा निवासी जितेंद्र कुमार साहू के अलावा चकेरी मोड़ के पास शालू अस्पताल में बगैर लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर के संचालक शिवशरण सविता को आरोपी बनाया गया है।
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इन मेडिकल स्टोरों में नारकोटिक्स दवाओं को डॉक्टर के पर्चे के बगैर बेचा जा रहा था। नियमानुसार नारकोटिक्स दवाओं के खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में सुरक्षित रखना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर खरीदार से पूछताछ की जा सके। इसके अलावा यहां ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी मिले। इन इंजेक्शनों की बिक्री प्रतिबंधित है।
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कई प्रतिबंधित दवाओं के सैंपल लिए गए थे। करीब ढाई लाख का माल सीज किया गया था। औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य ने बताया कि दवाओं के सैंपल फेल होने, बिक्री के लिए आई दवाओं की खरीद का हिसाब न मिलने, नशीली दवाओं की बिक्री नियमानुसार न करने पर कार्रवाई की गई है।
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इसमें मेडिकल स्टोर संचालक सुतरखाना हरबंश मोहाल निवासी संतोष सिंह, जूही लाल कालोनी निवासी मुकेश त्रिपाठी, शिवकटरा निवासी जितेंद्र कुमार साहू के अलावा चकेरी मोड़ के पास शालू अस्पताल में बगैर लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर के संचालक शिवशरण सविता को आरोपी बनाया गया है।
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इन मेडिकल स्टोरों में नारकोटिक्स दवाओं को डॉक्टर के पर्चे के बगैर बेचा जा रहा था। नियमानुसार नारकोटिक्स दवाओं के खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में सुरक्षित रखना होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर खरीदार से पूछताछ की जा सके। इसके अलावा यहां ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी मिले। इन इंजेक्शनों की बिक्री प्रतिबंधित है।