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Kanpur: सरकारी जमीन पर कब्जे में पूर्व प्रधान समेत तीन पर 7.44 लाख जुर्माना
Sat, 04 Oct 2025 10:19 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 04 Oct 2025 10:19 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
नरवल की तहसीलदार विनीता पांडेय की कोर्ट ने बड़ा गांव में खलिहान की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने ग्राम प्रधान रेनू उत्तम के ससुर पूर्व प्रधान आनंदी प्रसाद उत्तम समेत तीन लोगों पर 7,44,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश जारी किया है।
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राजस्व अभिलेखों के अनुसार आराजी संख्या 440 पर आनंदी प्रसाद उत्तम ने पक्का निर्माण कर कब्जा कर रखा था जबकि आराजी संख्या 449 पर राम बिहारी और विष्णु बिहारी ने मकान बना लिए थे। यह कब्जे करीब 30 वर्ष पुराने बताए गए हैं। तहसीलदार विनीता पांडेय की कोर्ट ने धारा 67 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता) के तहत कार्रवाई की। लेखपाल की रिपोर्ट और स्थलीय जांच के आधार पर कोर्ट ने आनंदी प्रसाद पर 5,12,000, राम बिहारी और विष्णु बिहारी पर 1,16,000-1,16,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही बेदखली का आदेश जारी किया।
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तहसीलदार विनीता पांडेय ने बताया कि खलिहान और चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कहा कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुराने कब्जों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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