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कानपुर देहात : गैर इरादतन हत्या में पिता, तीन पुत्रों समेत छह को पांच साल की सजा

Sat, 07 May 2022 01:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 01:12 AM IST
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Kanpur Dehat : Father, three sons and six sentenced to five years for culpable homicide not amounting to murder
कानपुर देहात। चौबेपुर के घाघपुर गांव में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने छह लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पिता के साथ तीन पुत्र भी शामिल हैं। सभी पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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घाघपुर गांव में 25 मई 2015 को शैलेंद्र कुमार का चुन्नीलाल से विवाद हो गया था। इसमें शैलेंद्र को पीटकर मरणासन्न कर दिया गया था। बाद में उनकी मौत हो गई थी। मामले में भाई राजेश कुमार ने गांव के ही चुन्नीलाल, उनके बेटे अर्जुन, संतोष, अरविंद के अलावा परिवार के ही सगे भाई उमेश व अशोक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी।
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शुक्रवार को अदालत ने सभी को घटना का दोषी मानते हुए पांच साल का कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को सात माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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