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Kanpur: 20 दिन बाद आया ACMO सुबोध प्रकाश के निलंबन का आदेश, DGMHS कार्यालय से संबद्ध...ये हैं गंभीर आरोप

Wed, 06 Aug 2025 11:15 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 06 Aug 2025 11:15 AM IST
सार

Kanpur News: डॉ. सुबोध प्रकाश के निलंबन का आदेश एक महीने बाद सीएमओ कार्यालय पहुंचा है। उन पर जेएम फार्मा कंपनी को अनियमित रूप से लाभ पहुंचाने, घटिया सामान स्वीकार करने और बिना अनुमति भुगतान का प्रयास करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं।

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Kanpur After 20 days, the order of suspension of ACMO Subodh Prakash came attached to DGMHS office
एसीएमओ डॉ. सुबोध प्रकाश - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में एक महीने के बाद मंगलवार को एसीएमओ डॉ. सुबोध प्रकाश के निलंबन का आदेश सीएमओ कार्यालय आ गया। निलंबन अवधि में डॉ. सुबोध को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय से संबद्ध किया गया है। सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने डॉ. सुबोध के निलंबन आदेश आने की पुष्टि की है। एसीएमओ डॉ. सुबोध प्रकाश के निलंबन का आदेश पांच जुलाई का है और पांच अगस्त को सीएमओ कार्यालय में प्राप्त हुआ।

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डॉ. सुबोध के निलंबन आदेश में कहा गया कि तकनीकी कमियों के बावजूद जेएम फार्मा कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। प्रपत्र अपूर्ण होने के बाद भी संबंधित फर्म को सफल घोषित किया गया। इसके अलावा फर्म के सामान आपूर्ति करने की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद अवकाश के दिन आपूर्ति के लिए समय विस्तार दिए जाने का मामला भी आदेश में एक बिंदु है। बैच नंबर से भिन्न बैच नंबर की सामग्री प्राप्त करने का मामला भी निलंबन का आधार बिंदु बना है।

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डॉ. सुबोध का फोन नो रिप्लाई रहा
शासनादेश में डॉ. सुबोध पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सीएमओ को प्रस्तुत आख्या के जवाब में यह बताया कि 1,60,47,000 की बिड के सापेक्ष आपूर्ति किया गया सामान अधोमानक पाए जाने पर बिड निरस्त कर दी गई। इसके बाद बिना सीएमओ की अनुमति के फर्म को लाभ पहुंचाने की गरज से सीआरएसी जेम पोर्टल पर जनरेट किया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त फर्म को अनियमित भुगतान कराए जाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में वर्जन के लिए एसीएमओ डॉ. सुबोध प्रकाश से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो फोन नो रिप्लाई रहा।

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