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‘कार रिलीज करने की अर्जी सीएमएम कोर्ट में दें’
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Wed, 22 Apr 2015 03:25 AM IST
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जिला जज अरुण कुमार गुप्ता की कोर्ट ने ज्योति मर्डर केस में जब्त किए सामान को रिलीज कराने के लिए डाली गई रिवीजन अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। जिला जज कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कार रिलीज करने के मामले पर समुचित आर्डर के लिए सीएमएम कोर्ट में फिर से अर्जी दे सकते हैं।
ज्योति मर्डर केस में अभियुक्त पति पीयूष श्यामदासानी के अधिवक्ता सईद नकवी ने जिला जज कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा था कि पुलिस ने पीयूष की कार, मॉडम, कैमरा, पेन ड्राइव और दो मोबाइल जब्त कर लिए थे। यह सभी सामान रिलीज कराया जाए।
शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने यह रिवीजन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार की है। कोर्ट ने कहा है कि मॉडम, कैमरा, पेन ड्राइव और मोबाइल केस प्रापर्टी है। इसलिए इन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है। कार रिलीज के लिए फिर से सीएमएम कोर्ट में अर्जी दें। मामले की सुनवाई कर निचली कोर्ट समुचित आर्डर दे सकती है।
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ज्योति मर्डर केस में अभियुक्त पति पीयूष श्यामदासानी के अधिवक्ता सईद नकवी ने जिला जज कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा था कि पुलिस ने पीयूष की कार, मॉडम, कैमरा, पेन ड्राइव और दो मोबाइल जब्त कर लिए थे। यह सभी सामान रिलीज कराया जाए।
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शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने यह रिवीजन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार की है। कोर्ट ने कहा है कि मॉडम, कैमरा, पेन ड्राइव और मोबाइल केस प्रापर्टी है। इसलिए इन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है। कार रिलीज के लिए फिर से सीएमएम कोर्ट में अर्जी दें। मामले की सुनवाई कर निचली कोर्ट समुचित आर्डर दे सकती है।
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