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लूट के मामले में दोषी को छह साल का कारावास , 10 हजार अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। मूसानगर क्षेत्र में पांच साल पहले ट्रक चालक व परिचालक पर चाकू से हमला कर 21 हजार रुपये लूट के मामले में आरोपी को दोषी पाया गया है। गुरुवार को एंटी डकैती कोर्ट ने दोषी को छह वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
भोनगीपुर निवासी ट्रक चालक मुकेश प्रजापति व उसके साथी परिचालक किशन सविता से पांच मई 2016 को मूसानगर के करौधिया नाला के पास लूट हो गई थी। मामले में परिचालक किशन सविता ने पुलिस को बताया था कि मध्य प्रदेश से चना लेकर पनकी कानपुर स्थित दाल मिल में गया था।
इसके बाद भाड़े की तलाश में खड़े थे, तभी मुकेश के मामा का बेटा अमन प्रजापति अपने दोस्त अयूम गुप्ता उर्फ मोहित के साथ मिल गया। उसने भी भोगनीपुर तक साथ चलने की बात कही। रास्ते में मूसानगर के पास अमन ने मुकेश व उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालने की कोशिश की।
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विरोध करने पर अमन व अयूम ने मुकेश पर चाकू से हमला कर दिया। उसके भागने पर पीठ में चाकू मार दिया था। दोनों आरोपी भाड़े के 21 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अयूम ने कोर्ट में हाजिर होना बंद कर दिया। 23 दिसंबर को उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
वहीं अभियुक्त अमन प्रजापति को छह वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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भोनगीपुर निवासी ट्रक चालक मुकेश प्रजापति व उसके साथी परिचालक किशन सविता से पांच मई 2016 को मूसानगर के करौधिया नाला के पास लूट हो गई थी। मामले में परिचालक किशन सविता ने पुलिस को बताया था कि मध्य प्रदेश से चना लेकर पनकी कानपुर स्थित दाल मिल में गया था।
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इसके बाद भाड़े की तलाश में खड़े थे, तभी मुकेश के मामा का बेटा अमन प्रजापति अपने दोस्त अयूम गुप्ता उर्फ मोहित के साथ मिल गया। उसने भी भोगनीपुर तक साथ चलने की बात कही। रास्ते में मूसानगर के पास अमन ने मुकेश व उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालने की कोशिश की।
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विरोध करने पर अमन व अयूम ने मुकेश पर चाकू से हमला कर दिया। उसके भागने पर पीठ में चाकू मार दिया था। दोनों आरोपी भाड़े के 21 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अयूम ने कोर्ट में हाजिर होना बंद कर दिया। 23 दिसंबर को उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
वहीं अभियुक्त अमन प्रजापति को छह वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।