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फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, हैरान कर देगा बिल्डरों की मनमानी का ये खेल

Tue, 14 May 2019 05:36 PM IST
शिखा पांडेय आदर्श त्रिपाठी, अमर उजाला, कानपुर
आदर्श त्रिपाठी, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 14 May 2019 05:36 PM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आए रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) के नियमों को भी बिल्डर ताक पर रख रहे हैं। ग्राहकों की ओर से बुकिंग, किस्त आदि के मद में जमा कराई गई धनराशि के खाते से बिल्डर बिना जरूरी दस्तावेज दिए मनचाहे तरीके से पैसे निकालकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
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रेरा अथॉरिटी के सचिव अबरार अहमद ने प्रदेश के संस्थागत वित्त निदेशालय के महानिदेशक को पत्र लिखकर बैंक अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। रेरा के नियमों के मुताबिक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए बिल्डरों को एक अलग बैंक खाता (एस्क्रो अकाउंट) खुलवाना होता है। खाते में ग्राहकों से बुकिंग आदि के मद की 70 फीसदी धनराशि रखनी होती है।
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हालिया दिनों में रेरा के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई बिल्डरों ने एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना जरूरी कागजात जमा कराए या निर्माण के निर्धारित अनुपात से अधिक धनराशि निकाली है। कई मामलों में बैंकों ने बिल्डरों की ओर से लिए गए लोन को ग्राहकों से मिली धनराशि के खाते (एस्क्रो अकाउंट) से समायोजित कर दिया है।

कानपुर में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि एस्क्रो अकाउंट में जमा धनराशि का इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट निर्माण में ही किया जा सकता है। इस संबंध में रेरा अथॉरिटी में मामला दर्ज कराया गया है।
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