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हमीरपुर: दंपती व चार बच्चों की हत्या में 10 दोषियों को उम्र कैद, सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Sat, 30 Apr 2022 07:28 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 30 Apr 2022 07:28 PM IST
सार

यूपी के हमीरपुर जिले में दंपती व चार बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। मामले में अदालत ने दस दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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Hamirpur: 10 convicts sentenced to life in the murder of couple and four children
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हमीरपुर जिले में 12 वर्ष पूर्व पति, पत्नी और चार बच्चों की धारदार हथियार से हत्या के मामले में अदालत ने दस दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। सभी पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) सुनीता शर्मा ने सुनाया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला, अशोक शुक्ला व प्रवीन भदौरिया ने बताया कि मोराकांदर गांव निवासी अमर सिंह ने 27 फरवरी 2010 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि भाई जगदीश ने अपनी सात बीघा जमीन का बैनामा गांव के ही गौरीशंकर को किया था।
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इस पर जगदीश की पत्नी बृजलता ने तहसीलदार के यहां आपत्ति लगा दी थी। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की थी। 25/26 फरवरी 2010 की रात जगदीश के घर में चीख पुकार सुनकर वह व भाभी शीला ने लालटेन की रोशनी में देखा कि गांव निवासी गौरीशंकर माली, उसके पुत्र सत्ते उर्फ सत्यप्रकाश, प्रेम प्रकाश, अन्य अभियुक्त कामता प्रसाद व भाई ओमप्रकाश, चचेरा भाई धनंजय सिंह, अमित द्विवेदी, सुमित कुमार, चचेरा भाई आशीष द्विवेदी व संतोष भुर्जी कुल्हाड़ी, फरसा, चाकू से बृजलता (40), उसके बेटे अभय प्रताप सिंह (13), अजय प्रताप सिंह (6), गुल्लू उर्फ गुड्डू (3), आकांक्षा (10) को मार रहे थे।

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जगदीश सिंह (42) को आरोपी ओमप्रकाश, संतोष, कामता सिंह पकड़े थे। गाली देते कह रहे थे कि रुपये तो लिए अब दाखिल खारिज भी नहीं होने दे रहे हो। सभी लोग उसके भाई को पकड़कर अपने साथ ले गए। बाद में जगदीश, उसकी पत्नी बृजलता, पुत्र अजय प्रताप, अभय प्रताप, तीन वर्ष के गुड्डा उर्फ गुड्डू व बेटी आकांक्षा की धारदार हथियार से सामूहिक हत्या कर दी। तभी से आरोपी जेल में हैं। किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। 
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