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मानवता शर्मसार: 4 साल की बच्ची के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Sat, 29 Apr 2023 10:26 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 29 Apr 2023 10:26 PM IST
सार

यूपी के हरदोई जिले में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

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Father  misdeed with 4-year-old girl, court sentenced 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने 20 साल की सजा सुनाई है। फैसला घटना के दो साल बाद आया है। दोषी पर 37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने नौ अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि आठ अक्टूबर को दिन में एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे। जब वह घर वापस आई तो देखा कि उसकी चार वर्षीय बेटी खून से लथपथ है। पूछने पर बच्ची ने पिता सुरेंद्र की गंदी हरकत बताई।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पिता सुरेंद्र को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला ने कहा कि पिता घर का संरक्षक होता है। उसका दायित्व होता है कि वह अपने परिवार की हर संभव सुरक्षा करें। ऐसे में उसी के माध्यम से मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए घृणित कार्य किया गया है।

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