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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Case of murder of father son in rivalry over Pradhanship Pradhan and 10 villagers found guilty

Farrukhabad: प्रधानी रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या का मामला, प्रधान सहित 10 ग्रामीण दोषी, नौ जून को होगी सजा

Fri, 06 Jun 2025 04:27 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 Jun 2025 04:27 PM IST
सार

Farrukhabad News: प्रधानी रंजिश के विवाद में पिता-पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रधान सहित 10 ग्रामीण दोषी करार दिए गए हैं, जिनको नौ जून को सजा होगी।

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Farrukhabad Case of murder of father son in rivalry over Pradhanship Pradhan and 10 villagers found guilty
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

फर्रुखाबाद जिले में प्रधानी रंजिश में पिता-पुत्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मुकदमे की जांच के दौरान सभी आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने सभी आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरह निवासी त्रिपुरारी ने रंजिश में पिता व भाई की पीट-पीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 को सुबह करीब आठ बजे पिता बृजनंदन व भाई चंदन अपनी दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के प्रधान रामवीर पुत्र कालीचरण, अरविंद, गोविंद, गोपाल, समर सिंह उर्फ समरे, अनिरुद्ध उर्फ बौखा, सरविंद पुत्रगण सुखपाल, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण हरिपाल व शिवेंद्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह अपने हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें व असलाह लेकर आए। सभी पिता बृजनंदन व भाई चंदन के साथ मारपीट करने लगे।

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आरोपियों ने की थी तबाड़तोड़ फायरिंग
जब वह लोग जान बचाकर भागने लगे, तो सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल होकर पिता बृजनंदन व भाई चंदन वहीं गिर गए। इन लोगों ने पिता की जेब में रखे 8800 रुपये भी निकाल लिए। घायल अवस्था में दोनों को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल ले गए, जहां पिता बृजनंदन की मौत हो गई। भाई चंदन का एक हफ्ते इलाज चलने के बाद उसकी भी लखनऊ में मौत हो गई।

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नौ जून को सुनाई जाएगी सजा
पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। सभी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। विवेचक ने विवेचना पूरी कर मुकदमे में दर्ज सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दोहरी हत्या करने के अपराध में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर दस को दोषी ठहराया। दोषियों को नौ जून को सजा सुनाई जाएगी।

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