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ट्रिपल तलाक पर ये क्या बाेल गईं महिला शहरकाजी

Thu, 21 Dec 2017 03:29 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 21 Dec 2017 03:29 PM IST
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dr hena zaheer naqvi statement about triple talaq
महिला शहरकाजी डॉ. हिना जहीर
ट्रिपल तलाक को खत्म करने की पैरोकार रहीं महिला शहरकाजी डॉ. हिना जहीर ने एक चाैंकाने वाला बयान द‌िया है। उन्हाेंने केंद्र सरकार के बिल में तीन तलाक पर तीन साल की सजा का प्रावधान किए जाने का विरोध किया है। 
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महिला शहरकाजी डॉ. हिना जहीर कहना है कि  इस अपराध के लिए किस तरह की सजा होनी चाहिए, इसके पहले सरकार को उलेमा से बातचीत करनी चाहिए थी। साथ ही उलेमा और इस प्रथा से जूझ रही मुस्लिम महिलाओं की राय लेकर सजा तय करनी चाहिए थी।

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उन्होंने कहा कि इस्लाम के खलीफा हजरत उमर फारूक के जमाने में एक बार में तीन तलाक देने वाले को 70 कोड़े मारने की सजा था। यह सजा ठीक थी। अब भारत में संविधान लागू है और भारतीय कानून है। इसके बावजूद भी तलाक, निकाह, वरासत का मामला शरीअत से जुड़ा है।

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तीन तलाक की प्रथा खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गैरकानूनी बताया है, लेकिन सरकार ने बिना सलाह मशविरा के सजा का प्रावधान कर कैबिनेट बिल को मंजूरी दे दी। यह बेहद गलत है। डॉ. हिना जहीर ने कहा कि सजा किस तरह की होनी चाहिए, यह फैसला मुस्लिम ही करेंगे।

 

सभी मसलक और फिरके के उलेमा, मुस्लिम महिलाओं की राय के बाद एक मत से जो सजा मुनासिब हो, वैसे ही प्रावधान होना चाहिए। इस बिल में सजा के प्रावधान से नाराजगी है। उन्होेंने आल इंडिया खवातीन बोर्ड को भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है।

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