{"_id":"610aec288ebc3eb80507f58c","slug":"court-issued-warrant-to-the-accused-of-behmai-case-akbarpur-news-knp6443574161","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेहमई कांड के आरोपी को कोर्ट ने जारी किया वारंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेहमई कांड के आरोपी को कोर्ट ने जारी किया वारंट
विज्ञापन
कानपुर देहात। माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में बुधवार को बेहमई कांड की सुनवाई हुई। इसमें दो आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए जबकि एक नहीं पहुंचा। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। वहीं अगली सुनवाई की तिथि नौ अगस्त तय की गई है।
देश भर में चर्चित रहे बेहमई कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। बुधवार को कोर्ट में तीनों आरोपी भीखा, पोसा व श्यामबाबू को हाजिर होना था। इसमें से श्यामबाबू कोर्ट नहीं पहुंचा। इससे मामले में बहस नहीं हो सकी। न्यायाधीश ने इस पर नाराजगी जताते हुए श्यामबाबू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नारायन द्विवेदी ने बताया कि एक आरोपी के न आने से बहस नहीं हो सकी। बता दें कि 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में फूलन देवी ने साथियों के साथ मिलकर गांव के बीस लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसमें कुल 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
विज्ञापन
बाद में फूलन देवी देवी, श्यामबाबू, भीखा, विश्वनाथ, पोशा और राम सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। गांव के लोग आज भी न्याय के इंतजार में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की है। इस तिथि पर बहस होगी।
विज्ञापन
देश भर में चर्चित रहे बेहमई कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। बुधवार को कोर्ट में तीनों आरोपी भीखा, पोसा व श्यामबाबू को हाजिर होना था। इसमें से श्यामबाबू कोर्ट नहीं पहुंचा। इससे मामले में बहस नहीं हो सकी। न्यायाधीश ने इस पर नाराजगी जताते हुए श्यामबाबू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया।
विज्ञापन
बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरीश नारायन द्विवेदी ने बताया कि एक आरोपी के न आने से बहस नहीं हो सकी। बता दें कि 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में फूलन देवी ने साथियों के साथ मिलकर गांव के बीस लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसमें कुल 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
विज्ञापन
बाद में फूलन देवी देवी, श्यामबाबू, भीखा, विश्वनाथ, पोशा और राम सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। गांव के लोग आज भी न्याय के इंतजार में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की है। इस तिथि पर बहस होगी।