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जरूरी खबर: 30 के बाद कॉमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, पांच हजार का लगेगा जुर्माना

Fri, 24 Sep 2021 11:52 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 24 Sep 2021 11:52 AM IST
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After 30, high security number plate is necessary in commercial vehicles
आरटीओ कार्यालय - फोटो : अमर उजाला
कानपुर में कॉमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता 30 सितंबर के बाद से शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक छूट थी और अगर किसी ने नंबर प्लेट की बुकिंग की रसीद भी दिखा दी तो आरटीओ ऑफिस में फिटनेस हो जाती थी।
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इसके अलावा वाहन के आरटीओ से संबंधित 14 तरह के काम भी हो जा रहे थे। अब प्रशासनिक स्तर पर होने वाले काम नहीं होंगे। वहीं प्रवर्तन दल जुर्माना भी करेगा। नई व्यवस्था के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही फिटनेस, पुर्नपंजीकरण, वाहनों की एनओसी, स्वामित्व का ट्रांसफर समेत अन्य काम होंगे।
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आरटीओ ऑफिस के पथ निरीक्षक (आरआई) अजीत सिंह ने बताया कि 30 के बाद बुकिंग रसीद मान्य नहीं होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर फिटनेस समेत दूसरे काम भी नहीं होंगे। वहीं, एआरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त ने बताया कि कम से कम पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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