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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल का कारावास
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कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
एक व्यक्ति ने 28 जनवरी 2016 को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा चंद्रनगर गांव के धरमवीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 15 रघुबर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी घटना के बाबत कोर्ट में बयान दिया था। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त धरमवीर को घटना का दोषी मानते हुए 14 साल का सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामरक्षित शर्मा व विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को काटना पड़ेगा। साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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एक व्यक्ति ने 28 जनवरी 2016 को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा चंद्रनगर गांव के धरमवीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 15 रघुबर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी घटना के बाबत कोर्ट में बयान दिया था। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त धरमवीर को घटना का दोषी मानते हुए 14 साल का सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामरक्षित शर्मा व विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को काटना पड़ेगा। साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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