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फ्री में कराएं एडमिशन

Wed, 01 Apr 2015 11:56 PM IST
अमर उजाला कन्नाैैज
अमर उजाला कन्नाैैज Updated Wed, 01 Apr 2015 11:56 PM IST
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to Register Free admission
नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हालांकि यह सोचकर कि यह अधिकार उन्हें सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही प्राप्त है तो ऐसा नहीं है। यदि घर से एक किलोमीटर की दूरी तक कोई सरकारी स्कूल नहीं है तो बच्चे को पास के प्राइवेट स्कूल में भी दाखिला दिया जाना अनिवार्य है।
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प्राइवेट स्कूल बच्चे को फ्री एडमीशन देने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा न करने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का भी इस अधिनियम में प्रावधान है। ऐसे मामलों में संबंधित स्टूडेंट्स की फीस सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं इस अधिनियम के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को किताबें और यूनीफार्म भी फ्री में दी जाएगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक बच्चा दाखिला ले सकता है।
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ये है नियम
नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत आसपास के मान्यता प्राप्त स्कूल में असाभित समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बच्चों, नि:शक्त बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता या बच्चा) और दुर्बल वर्ग के बच्चे जिनके माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं या ग्राम विकास विभाग की सूची में शामिल हैं या विकलांगता, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता और जिनके माता पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है तो उनको कक्षा एक में दाखिला दिया जाना है। अगर कोई स्कूल दाखिला देने से इनकार करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं। दाखिला न देने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने तक का नियम है।
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योजना के प्रचार-प्रसार के लिए काफी काम इस बार किया गया है। बस्तियों में जाकर पर्चे बंटवाए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। हाउस होल्ड सर्वे के दौरान भी शिक्षकों ने भी घर घर जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार किया है। इच्छुक अभिभावक, कार्यालय आकर या सीधे संबंधित स्कूल में जाकर दाखिला फार्म ले सकते हैं।

- रामकरन यादव, बीएसए कन्नौज।

इन स्कूलों में होगा फ्री एडमीशन
ॎवार्ड 10 चंद्रशेखर आजाद शेखपुरा, हम्मालीपुरा- वारसी पब्लिक स्कूल हम्मालीपुरा, एसबी मेमोरियल स्कूल।
ॎ वार्ड 10 संत कबीर पठकाना, जटपुरा, हाजीगंज खुर्द, गोलनदाजान- पठकाना शिशु विद्या पीठ।
ॎ वार्ड 25 मिर्जा गालिब हाजीगंज कला - सन राइज पब्लिक स्कूल, एसए मेमोरियल हाजीगंज।

ॎ संबंधित शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.upefa.com पर उपलब्ध है।
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कमजोर वर्ग
ॎ दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या उन्हें रखा गया है जिनकी अधिकतम वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
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