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Kannauj News: नई मतदाता सूची का प्रकाशन आज
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तिर्वा। विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को बूथवार नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस अवसर पर मतदाता अपने-अपने नाम की जांच कर सकेंगे और यदि सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। इसके साथ ही जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह भी नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन कर सकेंगे।
उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 487 मतदान बूथों पर नई मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता अपने संबंधित बूथ पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम, पिता अथवा पति का नाम, आयु, पता या फोटो से संबंधित गलती पर पर निर्धारित फार्म भरकर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि छह जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्तियां छह फरवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। जांच और आवश्यक संशोधन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च माह में किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह समय रहते अपनी मतदाता सूची की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में असुविधा से बचा जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध व अद्यतन रहे।
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उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तिर्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 487 मतदान बूथों पर नई मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता अपने संबंधित बूथ पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम, पिता अथवा पति का नाम, आयु, पता या फोटो से संबंधित गलती पर पर निर्धारित फार्म भरकर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि छह जनवरी को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्तियां छह फरवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा। जांच और आवश्यक संशोधन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च माह में किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वह समय रहते अपनी मतदाता सूची की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में असुविधा से बचा जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध व अद्यतन रहे।
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