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Kannauj News: कोर्ट के आदेश पर फर्जी दस्तावेजाें पर ऋण लेने की प्राथमिकी

Fri, 26 Jun 2026 11:32 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2026 11:32 PM IST
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FIR registered for obtaining a loan using forged documents, following a court order.
कन्नौज। फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने युवक पर फर्जी दस्तावेजों पर आठ लाख रुपये का ऋण लेने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजर प्रियांशु तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में शाखा में थाना गुरसहायगंज के मोहल्ला शास्त्रीनगर गदनपुर चौधरी निवासी बृजेश ने पत्नी शिल्पी के साथ में कपड़े के व्यापार के लिए ऋण आवेदन किया था। इस लाेन की गारंटी के तौर पर बृ़जेश ने संपत्ति को बंधक रखा था। आरोप है कि बृजेश ने पत्नी व पिता रामचंद्र के फर्जी आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पैतृक संपत्ति को रजिस्टर्ड दान विलेख छिबरामऊ तहसील में तैयार करवाया और उक्त संपत्ति को पत्नी शिल्पी, पिता रामचंद्र यादव , हरिश्चंद्र, बृजेश कुमार ने छिबरामऊ तहसील में तैयार करवाया, ताकि कंपनी ऋण वसूली न कर सके।
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बृजेश ने 13 सितंबर 2024 को लोन लेते समय एक शपथ पत्र भी दिया था यदि बंधक संपत्ति में किसी प्रकार का मिथ्या तथ्य पाया जाता है तो श्रीराम फाइनेंस आवेदनकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज करा सकती है। मैनेजर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने ऋण की राशि हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। इस संबध में एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस संबंध में कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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