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चंदा लूट मामले में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक बरी
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कन्नौज। वर्ष 2015 में शहर में हुए दंगे के मामले में इमाम चौक में ताजिया की गुल्लक से 25 हजार रुपये लूट के मामले में कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान सांसद कोर्ट में मौजूद रहे।
कोर्ट ने मंगलवार को आखिरी सुनवाई करते हुए गवाहों व साक्ष्यों को अपर्याप्त माना। जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि दिसंबर 2015 में सुब्रत पाठक व कई अन्य साथियों के खिलाफ ताजिया का पैसा लूटने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मोहम्मद अकरम की ओर से सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि सुब्रत पाठक अपने 20-25 साथियों के साथ हथियार लेकर इमाम चौक के पास पहुंचे। यहां ताजिया की गुल्लक लूट ली। इमाम चौक को नुकसान पहुंचाया। इस गुल्लक से चंदे के 25 हजार रुपये लूट ले गए।
रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा तो सभी लोग भाग निकले। इस मामले में गवाहों और पुलिस के बयान लिए गए थे। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में आखिरी सुनवाई हुई। जज मोहम्मद कासिफ शेख ने साक्ष्यों के अभाव में सांसद सुब्रत पाठक समेत सभी को बरी कर दिया।
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कोर्ट ने मंगलवार को आखिरी सुनवाई करते हुए गवाहों व साक्ष्यों को अपर्याप्त माना। जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि दिसंबर 2015 में सुब्रत पाठक व कई अन्य साथियों के खिलाफ ताजिया का पैसा लूटने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मोहम्मद अकरम की ओर से सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि सुब्रत पाठक अपने 20-25 साथियों के साथ हथियार लेकर इमाम चौक के पास पहुंचे। यहां ताजिया की गुल्लक लूट ली। इमाम चौक को नुकसान पहुंचाया। इस गुल्लक से चंदे के 25 हजार रुपये लूट ले गए।
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रिपोर्ट में कहा गया था कि पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा तो सभी लोग भाग निकले। इस मामले में गवाहों और पुलिस के बयान लिए गए थे। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में आखिरी सुनवाई हुई। जज मोहम्मद कासिफ शेख ने साक्ष्यों के अभाव में सांसद सुब्रत पाठक समेत सभी को बरी कर दिया।
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