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Kannauj News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में 25 वर्ष की सजा

Wed, 20 Aug 2025 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 12:22 AM IST
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25 years imprisonment for kidnapping and raping a minor
कन्नौज। नाबालिग के अपहरण व जबरन दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने मंगलवार को दोषसिद्ध अभियुक्त को 25 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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छह जुलाई 2022 को 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने कोतवाली छिबरामऊ में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि फर्रुखाबाद जिले के थाना मऊदरवाजा के मोहाबा नई बस्ती निवासी ललित कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी को गलत नीयत से अपहरण कर लिया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 15 सितंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में की गई। कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर सुनवाई व बहस के बाद कोर्ट ने ललित कुमार श्रीवास्तव को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया। दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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