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जीएसटी में पूजा व हवन सामग्री अब करमुक्त
Updated Sun, 30 Jul 2017 07:02 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। सरकार ने अब जीएसटी से पूजा व हवन सामग्री को करमुक्त कर दिया है। लेकिन व्यापारियों की ओर से अन्य भी कई वस्तुआें पर टैक्स की दर कम करने की बात लगातार कही जा रही है। शहर का इत्र एसोसिएशन कुछ अन्य वस्तुओं पर सरकार से टैक्स कम करने की गुहार लगा रहा है।
सेल टैक्स अधिवक्ता नवीन चंद्र द्विवेदी ने बताया कि पूजा व हवन अब सामग्री जीएसटी में कर मुक्त कर दी गई है। किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री की खरीद व बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा। वहीं इत्र एसोसिएशन सचिव पवन त्रिवेदी ने कहा कि उनकी एसोसिएशन गुलाब जल, केवड़ा व गुलकंद पर भी सरकार से टैक्स कम करने की लगातार मांग कर रही है। इस संबंध में भारत सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। विदित हो कि सरकार ने प्रसाद को पहले से ही कर मुक्त कर रखा है।
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कोट
व्यापारी यह सुनिश्चत करें कि उनका जीएसटी नंबर विभाग द्वारा व्यापारी की ई-मेल आईडी पर दिया गया है कि नही। यदि जीएसटी नंबर ई-मेल आईडी पर दे दिया गया है तो ऐसे में व्यापारी अपने अधिवक्ता से जीएसटी सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर लें।
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- नवीन चंद्र द्विवेदी, सेल टैक्स अधिवक्ता।
जीएसटी में पूजा व हवन सामग्री अब करमुक्त
-सरकार ने प्रसाद को पहले से ही करमुक्त कर रखा है
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कन्नौज। सरकार ने अब जीएसटी से पूजा व हवन सामग्री को करमुक्त कर दिया है। लेकिन व्यापारियों की ओर से अन्य भी कई वस्तुआें पर टैक्स की दर कम करने की बात लगातार कही जा रही है। शहर का इत्र एसोसिएशन कुछ अन्य वस्तुओं पर सरकार से टैक्स कम करने की गुहार लगा रहा है।
सेल टैक्स अधिवक्ता नवीन चंद्र द्विवेदी ने बताया कि पूजा व हवन अब सामग्री जीएसटी में कर मुक्त कर दी गई है। किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री की खरीद व बिक्री पर कोई कर देय नहीं होगा। वहीं इत्र एसोसिएशन सचिव पवन त्रिवेदी ने कहा कि उनकी एसोसिएशन गुलाब जल, केवड़ा व गुलकंद पर भी सरकार से टैक्स कम करने की लगातार मांग कर रही है। इस संबंध में भारत सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है। विदित हो कि सरकार ने प्रसाद को पहले से ही कर मुक्त कर रखा है।
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व्यापारी यह सुनिश्चत करें कि उनका जीएसटी नंबर विभाग द्वारा व्यापारी की ई-मेल आईडी पर दिया गया है कि नही। यदि जीएसटी नंबर ई-मेल आईडी पर दे दिया गया है तो ऐसे में व्यापारी अपने अधिवक्ता से जीएसटी सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर लें।
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- नवीन चंद्र द्विवेदी, सेल टैक्स अधिवक्ता।
जीएसटी में पूजा व हवन सामग्री अब करमुक्त
-सरकार ने प्रसाद को पहले से ही करमुक्त कर रखा है